हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को लगाया जुर्माना, DA पर सरकार के रवैये पर पूछा सवाल
पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त फैसला लिया है
पंजाब के मुख्य सचिव को एक लाख का जुर्माना
जवाब दाखिल कर उठाया गया कदम स्पष्ट करें
3 नवंबर को अगली सुनवाई में आएं मुख्य सचिव
चंडीगढ़

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने (DA) बकाया महंगाई भत्ते और एरियर भुगतान को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने और लापरवाही बरतने पर पंजाब के मुख्य सचिव को एक लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत के सख्त रुख से स्पष्ट है कि न्यायिक आदेशों के पालन में देरी और निर्धारित प्रक्रिया के प्रति उदासीनता को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
HC ने पूछा-हक क्यों रोका जा रहा?
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वकील ने तर्क दिया कि सरकार हाईकोर्ट के पुराने आदेशों को लागू करने में देरी कर रही है। जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब बड़े अधिकारियों को वित्तीय लाभ नहीं रोके गए, तो आम कर्मचारियों के हक को क्यों रोका जा रहा है?
3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह 3 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहें। उन्हें जवाब दाखिल कर स्पष्ट करना होगा कि हाईकोर्ट के पिछले आदेशों का पालन करने के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही, आदेशों को पूरी तरह लागू करने के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है, इसके बारे में भी अदालत को जानकारी देनी होगी।









