पटियाला नगर निगम के 28 वार्डों में फिर होंगे चुनाव, 18 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
पटियाला: पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पटियाला नगर निगम के 28 वार्डों में दोबारा चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी करने की समय-सीमा तय की है। वर्ष 2024 में हुए नगर निगम चुनावों के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर यह फैसला लिया गया है।
नामांकन में गड़बड़ी के आरोपों के बाद दोबारा चुनाव
पटियाला नगर निगम के चुनावों के दौरान कई वार्डों में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने, नामांकन पत्र छीनने या फाड़ने और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इन्हीं मामलों के मद्देनजर 28 वार्डों में दोबारा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इन 28 वार्डों में होंगे दोबारा चुनाव
जारी अधिसूचना के अनुसार, पटियाला नगर निगम के निम्नलिखित वार्डों में दोबारा चुनाव कराए जाएंगे:
वार्ड नंबर: 1, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55 और 57।
चुनाव प्रक्रिया की होगी न्यायिक निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए न्यायिक निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, चुनाव चिह्न आवंटित करने और मतदान जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर निगरानी रखी जाएगी।
इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर उसकी जांच की जा सके।
चुनाव अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश
पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा 18 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा निर्धारित किए जाने के बाद जिला चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूचियों में संशोधन सहित अन्य आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करनी होंगी।
दोबारा चुनाव कराने के फैसले के बाद संबंधित वार्डों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। अब सभी की नजरें चुनाव कार्यक्रम, उम्मीदवारों की तैयारियों और मतदान प्रक्रिया पर टिकी हैं।
इन 28 वार्डों में दोबारा चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य पिछली चुनाव प्रक्रिया के दौरान सामने आई कथित अनियमितताओं के बीच निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करना है।
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