जालंधर में पटाखा मार्केट पर कोर्ट की रोक! राओवाली में नहीं लगेगी मार्केट?
सरपंच व पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से विरोध किया जा रहा था
लोगों ने इस मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा था
पठानकोट रोड पर मार्केट में ट्रैफिक जाम की समस्या बन सकती है
हल नहीं मिलने पर गांववासियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया
जालंधर
दिवाली से पहले जालंधर में पटाखा मार्केट लगाने को लेकर विवाद गहरा गया है। इस बार प्रशासन की ओर से पठानकोट रोड स्थित गांव राओवाली में पटाखा मार्केट लगाने के लिए जगह आवंटित की गई थी। हालांकि, सरपंच और पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था। मामले को लेकर गांववासियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और प्रस्तावित जगह पर पटाखा मार्केट लगाने पर रोक लगाने की मांग की। गांववासियों ने इस मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर उन्होंने अदालत का रुख किया।

पटाखा मार्केट लगाने को अवैध करार दिया
अदालत ने पटाखा मार्केट लगाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है और संबंधित जगह पर मार्केट लगाने को अवैध करार दिया है। सरपंच जसबीर सिंह राणा ने बताया कि उन्हें खबर प्रकाशित होने के बाद पता चला कि उक्त जगह पर पटाखा मार्केट लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गांववासियों को पहले इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी। अगर उन्हें समय रहते जानकारी मिल जाती, तो वे पहले ही विरोध दर्ज करवा सकते थे।
किसी बड़े हादसे का पैदा हो सकता खतरा
सरपंच और गांववासियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से जिस जगह को पटाखा मार्केट के लिए आवंटित किया गया था, उसके आसपास दो पेट्रोल पंप मौजूद हैं। ऐसे में पटाखा मार्केट लगने से किसी बड़े हादसे का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा, मार्केट लगने से पठानकोट रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ सकती है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।








